गुरुवार, 21 जुलाई 2016

गर्भपात कानून पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र व महाराष्ट्र सरकार को नोटिस

देश में गर्भपात कानून में समीक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों से शुक्रवार तक जवाब मांगा है।
24 सप्ताह की गर्भवती युवती ने कानूनी प्रावधानों को चुनौती देते हुए गर्भपात की इजाजत मांगी है। बुधवार को युवती की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कोलिन गोंसाल्विस ने कोर्ट के समक्ष याचिका का जिक्र करते हुए मामले पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि इस मामले में 26 वर्षीय युवती 24 सप्ताह की गर्भवती है। उसके गर्भ में पल रहे बच्चे में गंभीर विक्रतियां है। उस बच्चे का सिर और दिमाग नहीं है। ऐसे में बच्चे के आगे जीवित रहने की बहुत कम उम्मीद है। उसे गर्भपात की इजाजत दे दी जाए।

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