कॉल ड्रॉप मामला: ट्राई ने SC से कहा, टेलीकॉम कंपनियों को है केवल अपने हितों की चिंता |
कॉल ड्रॉप में मुआवज़े से जुड़े मामले में हो रही सुनवाई के दौरान आज ट्राई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि टेलीकॉम कंपनियों द्वारा फैसलों को अदालतों में चुनौती देने से पहले कॉल ड्रॉप नियमन लागू करना चाहिए। ट्राई ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को केवल अपना राजस्व हासिल करने में रूचि है और बड़ी मात्रा में हो रही कॉल ड्राप के लिए टेलीकॉम कंपनियों जिम्मेदार हैं। इस मामले पर कल फिर सुनवाई होगी।
इससे पहले, पिछले हफ्ते हुई सुनवाई के दौरान ट्राई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि टेलीकॉम कंपनियां आउटगोइंग कॉल से रोजाना करीब 250 करोड़ रुपये बना रही हैं, लेकिन अपनी सर्विस और नेटवर्क में सुधार के लिए बहुत कम पैसे खर्च कर रही हैं।
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