सोमवार, 22 फ़रवरी 2016

दिल्ली कोर्ट का आदेश, गृह मंत्रालय बस्सी पर करे अनुशासनात्मक कार्रवाई

दिल्ली कोर्ट का आदेश, गृह मंत्रालय बस्सी पर करे अनुशासनात्मक कार्रवाई
दिल्ली कोर्ट का आदेश, गृह मंत्रालय बस्सी पर करे अनुशासनात्मक कार्रवाई
दिल्ली के पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी की परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ती नजर आ रही हैं। वर्ष 2014 में हुई संदिग्ध मौत के मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच न करने पर तीस हजारी की विशेष अदालत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है।

अदालत ने गृह मंत्रालय को बस्सी व उत्तरी जिले के डीसीपी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने माना कि मामले में जांच के लिए ठोस सुबूत उपलब्ध होने के बावजूद पुलिस ने मुकदमा तक दर्ज करना उचित नहीं समझा। आला अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाया गया था। फिर भी वे मूकदर्शक बने रहे।

तीस हजारी अदालत के न्यायधीश ब्रिजेश कुमार गर्ग ने अपने आदेश में कहा कि मामले की जांच करने में सराय रोहिल्ला थाने के एसएचओ व जांच अधिकारी ने घोर लापरवाही बरती। मृतक की मां इंसाफ के लिए दो साल से ठोकर खा रही है।

मामला दिल्ली पुलिस कमिश्नर व नार्थ जिले के तत्कालीन डीसीपी सिंधु पिल्लई के संज्ञान में भी लाया गया, परंतु उन्होंने एसएचओ से रिपोर्ट तलब करना भी जरूरी नहीं समझा। वरिष्ठ अधिकारियों का काम थाने में हो रहे कामकाज पर नजर रखना होता है, जिसमें वे विफल रहे हैं।

लिहाजा, सभी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार का गृह विभाग उन अधिकारियों के कैडर को कंट्रोल करता है।

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