बहुचर्चित शीना बोरा मर्डर केस मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, पीटर और संजीव खन्ना की न्यायिक हिरासत 12 अगस्त तक बढ़ायी गयी।
इससे पहले एक विशेष सीबीआई अदालत ने आरोपी संजीव खन्ना की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। वकील श्रेयांश मिथारे के जरिए दाखिल की गई जमानत याचिका में संजीव खन्ना ने कहा था कि 24 अप्रैल 2012 को एक कार में जब शीना को गला दबाकर मारा गया था, उस वक्त वह वहां मौजूद नहीं था।
हालांकि सीबीआई ने खन्ना की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि उसे पूरी साजिश के बारे में पता था। जांच एजेंसी के अनुसार, इंद्राणी, खन्ना और राय शीना की हत्या में शामिल थे।
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