मुंबई के बहुचर्चित आदर्श सोसाइटी घोटाले के मामले में दायर याचिका पर अाज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 5 अगस्त को होगी। कोर्ट ने इस दौरान आदर्श सोसाइटी गिराने पर रोक लगा दी है। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से इससे पहले जवाब देने को कहा गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक हफ्ते में सोसाइटी को अपने कब्जे में लेने का निर्देश दिया है। सोसाइटी के गार्ड्स को भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि सोसाइटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है।
हाई कोर्ट ने दिए थे सोसाइटी गिराने के आदेश
इससे पहले 29 अप्रैल 2016 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को 31 मंजिला आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को गिराने के आदेश दिए थे, लेकिन कोर्ट ने फैसले के अमल पर 12 हफ्ते की रोक भी लगाई थी ताकि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सके।
इससे पहले 29 अप्रैल 2016 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को 31 मंजिला आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को गिराने के आदेश दिए थे, लेकिन कोर्ट ने फैसले के अमल पर 12 हफ्ते की रोक भी लगाई थी ताकि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सके।
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