सोमवार, 11 अप्रैल 2016

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए NEET को दी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए NEET को दी मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए NEET को दी मंजूरी
देशभर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एलिजिबिलटी एंट्रेस टेस्ट (नीट) को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब एमबीबीएस, बीडीएस और पीजी कोर्सेस में प्रवेश की राह आसान हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में नीट पर लगाई गई रोक को सोमवार को हटाते हुए एडमिशन का रास्ता साफ कर दिया।
मालूम हो कि मेडिकल में प्रवेश के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) का पक्ष लेते हुए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया था।
एमसीआई ने अपने हलफनामे में कहा था कि एमसीआई ने कहा है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं के मेडिकल कॉलेजों में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (नीट) के जरिये दाखिले से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं होता है। अच्छे और सक्षम डॉक्टर से इलाज कराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और मेडिकल के प्रवेश में मेरिट से समझौता होने पर नागरिकों के अधिकार का हनन होता है।

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