युद्ध में घायल जवान को सेना से नहीं निकाला जा सकता : हाई कोर्ट |
युद्ध में घायल जवान को सुरक्षा बल या सेना से नहीं निकाला जा सकता है। यह टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने बीएसएफ को एक सिपाही को फिर से बहाल करने का आदेश दिया है। सिपाही खदान में हुए विस्फोट में घायल हो गया था, उसका बायां पैर काटना पड़ा था।
न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट व दीपा शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि प्रशासन ने सिपाही की क्षमता को नजरअंदाज किया है। युद्ध में घायल हुए सैनिक को भर्ती के बीस साल बाद रिटायर करने की नीति सभी मामलों में सही नहीं है। ऐसे में पीडि़त खुद को अवांछित महसूस करता है। खंडपीठ ने कहा कि बीएसएफ सिपाही को ऐसा काम देने पर विचार क्यों नहीं करती, जिसे बैठकर किया जा सके।
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