बुधवार, 30 मार्च 2016

सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों को पुलिस नहीं करेगी परेशानः सुप्रीम कोर्ट

सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों को पुलिस नहीं करेगी परेशानः सुप्रीम कोर्ट
सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों को पुलिस नहीं करेगी परेशानः सुप्रीम कोर्ट
सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों की मदद करने वाले लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अाज केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी। इससे पहले सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों को पुलिस या अन्य प्राधिकरण की अोर से परेशान किया जाता था।

न्यायमूर्ति वी गोपाल गौड़ा और अरुण मिश्रा ने केंद्र सरकार से कहा कि इन दिशानिर्देशों का व्यापक प्रचार करने की जरूरत है ताकि संकट के समय लोग दूसरों की मदद करने के लिए अागे अाएं अौर किसी अधिकारी द्वारा प्रताड़ित न हो।

इन आदेशों के बाद दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने और अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को पुलिस जांच के नाम पर परेशान और उन्हें लंबी कानूनी प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा। गौरतलब है कि सेव लाइफ फाउंडेशन नामक संगठन ने 2012 में याचिका दाखिल कर कहा था कि सड़क पर लोग इसलिए जख्मी लोगों की मदद नहीं करते क्योंकि फिर पुलिस उन्हें परेशान करती है। इसके बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके लिए गाइडलाइन जारी की थी।


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